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प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना: किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू की गयी है. यदि आप एक किसान हैं तो आप इस योजना में आवेदन कर प्रत्येक माह 3000 रूपए की पेंशन यानि प्रतिवर्ष 36000 रूपए प्राप्त कर सकते है. आज के लेख में हम Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojana के बारे में जानकारी प्रदान करने जा रहें है. क्या है यह योजना, इस योजना के पात्र व्यक्ति कौन-कौन है, तथा इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किस प्रकार करना है. आइये जानते हैं इस योजना के बारे में :-
Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojana 2020
सरकार किसानों के लिए समय-समय पर कई प्रकार की योजनाएं शुरू करती है जैसे:- सरकारी योजना, पेंशन योजना, किसान अनुदान योजना, कृषि उपकरण खरीदने पर सब्सिडी योजना आदि. इसी प्रकार से सरकार ने किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक पेंशन योजना शुरू की है, जिसका नाम प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है.
ऐसे किसान जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच है, वह किसान इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है. आवेदन करने के बाद आवेदक को 55 रूपए से लेकर 200 रूपए तक मासिक आधार पर अंशदान करना होता है, और 60 वर्ष की उम्र होने के बाद किसान 3000 रूपए तक मासिक पेंशन के रूप में प्राप्त सकता है. यह स्कीम किसानों को बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है.
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प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना क्या ?
यह किसानों के लिए चलाई जाने वाली एक किसान पेंशन योजना है. इस योजना में सिर्फ किसान भाई ही आवेदन कर सकते है. 18 से 40 वर्ष तक के बीच का कोई भी किसान इस योजना में आवेदन कर सकता है. इस योजना के अंतर्गत आवेदक को प्रतिमाह 55 रु से लेकर 200 रू तक देना पड़ता है। जब आवेदक की उम्र 60 वर्ष हो जाती है, तब उसे प्रतिमाह 3000 रूपए यानी सालाना 36000 रूपए पेंशन के रूप में दिए जाते है.
किसान मानधन योजना में आवेदन हेतु पात्रता
- इस योजना में भारत देश का कोई भी किसान भाई आवेदन कर सकता है.
- आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
- किसान भाई के पास 2 हेक्टेयर तक कृषि योग्य जमीन होनी चाहिए.
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PM Kisan Mandhan Yojana हेतु आवश्यक दस्तावेज
1. आधार कार्ड
2. पहचान पत्र
3. निवास प्रमाण पत्र
4. जमीन से सम्बंधित कागज़
5. बैंक पासबुक
6. किसान का हल ही खींचा हुआ पासपोर्ट साइज फोटो
7. मोबाइल नंबर
किसान मानधन योजना के लिए कैसे आवेदन करे?
इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको अपने नज़दीकी सरल सेवा केंद्र (CSC)
जाना होगा. वहां जाकर आप इस योजना के लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं तथा इस योजना का लाभ ले सकते हैं. आपकी आयु के हिसाब से आपको मासिक अंशदान करना होगा.