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राजस्थान सरकार के द्वारा पालनहार योजना शुरू की गयी है इस योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चों की आर्थिक मदद करने के लिए शुरू की गयी है।
Rajasthan Palanhar Yojana 2020
राजस्थान सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए शुरू की शुरू की पालनहार योजना
राजस्थान पालनहार योजना 2020 का लाभ उन बच्चों को दिया जायेगा जो अनाथ है या किसी के माता-पिता गुजर गये है इसलिए इस योजना के अंतर्गत पारिवारिक माहौल में बच्चों के रिश्तेदार या परिचित व्यक्ति के परिवार में अनाथ बच्चो का लालन – पालन करने के लिए, भोजन, वस्त्र, व शिक्षा दिलाने और कई प्रकार की सुविधा समाज के भीतर ही उपलब्ध करवाई जाती है उसके लिए हर महीने 1000 पेंशन उपलब्ध करवाई जा रही है राजस्थान सरकार के द्वारा इसलिए अगर आप अनाथ है तो Rajasthan Palanhar Yojana 2020 के अंतर्गत अपना ऑनलाइन पंजीकरण करवाकर लाभ उठा सकते है।
राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान पालनहार योजना शुरू की गयी है जिसके अनुसार अनाथ बच्चो का पालन पोषण समाज के भीतर ही कराया जाता है जो बच्चो का कोई रिश्तेदार या परिचित व्यक्ति होता जो बच्चो को अपनी इच्छा से रखना चाहता है इसलिए इस योजना के अंतर्गत बच्चो को 5 वर्ष की उम्र तक 500 रूपये की आर्थिक मदद हर महीने दी जाती है उसके बाद जब बच्चा बड़ा हो जाये और स्कूल जाना शुरू करदे तब बच्चो को 1000 हर महीने दिए जायेंगे जो 18 वर्ष की उम्र तक दिए जायेंगे । इसके अलावा अनाथ बच्चो को हर वर्ष 2000 रूपये की अतिरिक्त मदद दी जाएगी ताकि गर्मी, सर्दी के हिसाब से उन व सूती वस्त्र की खरीद कर सके । इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चो के लिए खाना पीना, शिक्षा की व्यवस्था भी राजस्थान सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी | इस योजना का लाभ अनाथ लड़का व लड़की दोनों को एक समान दिया जायेगा ।
योजना का नाम | पालनहार योजना 2020 राजस्थान |
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इनके द्वारा शुरू की गयी | राजस्थान सरकार |
लाभार्थी | राज्य के बच्चे/ पालनहार |
उद्देश्य | बच्चो की शिक्षा प्रदान करना |
ऑफिसियल वेबसाइट | http://sje.rajasthan.gov.in/schemes/Palanhar.html |
Rajasthan Palanhar Yojana 2020 का उद्देश्य:-
इस योजना के अंतर्गत सरकार समाज के द्वारा अनाथ बच्चो का पालन पोषण करवाना चाहती है ताकि बच्चो को परिवारिक माहौल में रखकर अच्छे संस्कार दिए जा सके जिससे उनको परिवार में रहने के तौर तरिके मालूम हो सके। वरना सरकार चाहिए तो अनाथ बच्चो का पालन पोषण किसी संस्था के अंतर्गत भी करवा सकती है लेकिन जो संस्कार और परिवार का अनुभव है वो वहाँ पर उनको नहीं दिया जा सकता है इसलिए राजस्थान सरकार के राजस्थान पालनहार योजना को शुरू किया गया है ।
राजस्थान पालनहार योजना का लाभ किन किन बच्चो को दिया जायेगा?
- अनाथ बच्चे ।
- जिनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है ।
- न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा सुनाई गयी माता पिता को सजा मतलब आजीवन कारावास प्राप्त कर चुके माता-पिता की संतान ।
- जिसका पिता की मृत्यु हो चुकी हो और माता अकेली है उनकी सन्तानो को इस योजना के अंतर्गत लाभ दिया जायेगा लेकिन अधिकतम 3 बच्चो को ही लाभ दिया जायेगा ।
- पुर्नविवाहित विधवा माता की संतान ।
- इसके अलावा उन बच्चो को मदद की जाएगी जिनके माता पिता किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है जैसे :- कुष्ठ रोग,एड्स पीडित ।
- विकलांग माता पिता की संतान ।
- तलाकसुधा महिला की संतान को भी लाभ दिया जायेगा ।
राजस्थान पालनहार योजना का लाभ कब और कितना दिया जाता है?
Palanhar Scheme Rajasthan 2020 के अंतर्गत 5 वर्ष तक 500 रूपये हर महीने दिए जाते है इसके अलावा स्कूल में प्रवेश लेने के बाद 18 वर्ष की उम्र 1000 रूपये हर महीने दिए जायेंगे । इसके अलावा हर वर्ष 2000 रूपये की आर्थिक मदद दी जाती है जिससे अपनी जरूरत का समान खरीद सके जैसे वस्त्र, जूते ।
राजस्थान पालनहार योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता:-
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर्ता राजस्थान का स्थाई निवासी होनी चाहिए ।
- राजस्थान पालनहार योजना का लाभ उन परिवार को दिया जायेगा जो पालनहार परिवार की सालाना आय 1.20 लाख रूपये से कम है ।
- इस योजना के अंतर्गत पालनहार परिवार को अनाथ बच्चो को 2 वर्ष की उम्र में बच्चे का पंजीकरण आंगनबाड़ी केन्द्र में करवाना अनिवार्य है और इसके अलावा 6 साल की उम्र बच्चो को स्कूल भेजना अनिवार्य है ।
पालनहार योजना का लाभ लेने के लिए पालनहार परिवार के जरूरी दस्तावेज:-
पालनहार योजना का लाभ लेने के लिए निम्नानुसार डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी ।
- आधार कार्ड ।
- जनाधार कार्ड ।
- मूलनिवास प्रमाण पत्र ।
- आय प्रमाण पत्र ।
- पासपोर्ट साइज फोटो ।
- राशन कार्ड ।
- 2 साल का होने पर आंगनबाड़ी में पंजीकरण का प्रमाण पत्र ।
- 6 साल का होने पर स्कूल में पंजीकरण का प्रमाण पत्र ।
- मोबाइल नंबर ।
राजस्थान पालनहार योजना का लाभ लेने के लिए निम्नानुसार जरूरी दस्तावेज़:-
- जो बच्चे अनाथ है उसके लिए तो माता -पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र ।
- तलाकशुदा महिला की संतान के लिए डाइवोर्स सर्टिफिकेट ।
- मृत्यु दंड या आजवीन कारावास की सजा पा चुके माता पिता की संतान के लिए दण्डादेश सर्टिफिकेट।
- किसी प्रकार की रोग से ग्रसित है माता पिता जैसे : – कुष्ठ रोग,अच् आई वी/ एड्स पीड़ित माता पिता की संतान के लिए डॉक्टर द्वारा प्रमाणित किया गया मेडिकल सर्टिफिकेट ।
- पुनर्विवाह माता की संतान के लिए पुनर्विवाह प्रमाण पत्र ।
पालनहार योजना राजस्थान का लाभ लेने के लिए आवेदन कैसे करें?
- इसके लिए सबसे पहले आपको Social Justice and Empowerment Department के ऑफिसियल पोर्टल पर जाना होगा ।
- उसके बाद आपको यहाँ से आपको आवेदन फॉर्म की PDF को डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकल लेना है।
- उसके बाद इस आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी सही सही भरनी है साथ में ऊपर बताये गए डॉक्यूमेंट को सलग्न करने है ।
- उसके बाद आपको आवेदन फॉर्म व सलग्न किये डॉक्यूमेंट को अपने नजदीकी शहरी क्षेत्र में विभागीय जिला अधिकारी को जमा करा सकते है और ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारी को जमा करा सकते है ।
- अगर आप ऑनलाइन जमा करवाना चाहते है तो उसके लिए आप नजदीकी ईमित्र पर जमा करवा सकते है ।
पालनहार योजना 2020 लाभार्थी सूची – District Wise
- पालनहार योजना की लाभार्थी सूची में अपना अथवा किसी और का नाम देखने के लिए आपको सबसे पहले अपने जिले को सेलेक्ट करना है।
- उसके बाद अपना क्षेत्र शहरी/ग्रामीण चुनना है और शहर के लिए नगर निकाय और ग्रामीण क्षेत्र के लिए पंचायत समिति और ग्राम पंचायत चुनना है।
- इसके बाद आपको अपने शहर अथवा गाँव की पालनहार योजना सूची 2020 मिलेगी जिसमें आपको कुल लाभार्थी की संख्या दिखाएगी।
- आपके लास्ट ऑप्शन का चुनाव करने पर नेक्स्ट ऑप्शन में आवदेक का पहचान क्रमांक, पालनहार का नाम, लाभार्थी का नाम, आयु, आवेदन स्थिति, वर्तमान स्थिति और अंतिम में आवेदन की स्थिति एवं भुगतान की तिथि का विस्तारपूर्वक मिल जायेगा।