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1 जून से शुरू होगा लॉकडाउन 5.0 – मिलेगी ये 5 बड़ी राहत

1 जून 2020 से शुरू होगा लॉकडाउन 5.0 मिलेगी सभी को राहत, Locdown 5 Latest Update After 1 June 2020

लॉकडाउन 5.0 लेटेस्ट हिंदी समाचार
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1 जून से लॉकडाउन 5.0 में मिलेगी ये 5 बड़ी राहत

पिछले दो महीने से ज्यादा का समय  हो चूका है देश में लॉकडाउन को लागु किये हुए जो 31 जून 2020 को खत्म हो जायेगा। उसके बाद 1 जून 2020 को लॉकडाउन 5.0 लागु किया जायेगा जिसमे कई तरह की छूट दी जाएगी। ताकि देश के लोगो को कुछ राहत मिल सके क्योकि लॉकडाउन होने के कारण सभी लोगो का काम बंद बड़ा है, जिसके कारण लोग अपनी जॉब पर नहीं जा पा रहे है।

इसलिए लॉकडाउन 5.0 लागु होने के बाद कई तरह की छूट दी जाएगी जिसके लिए गृहमंत्रालय ने अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है उसी के हिसाब से ही लॉकडाउन में कुछ रियायत दी जाएगी।

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देश में क्या-क्या और कब से खुलेगा ?

पहला चरण – सूत्र के अनुसार देश में 8 जून के बाद मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च खोले जा सकते है लेकिन सभी गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार ही खोले जायेगे। जिसमे मुँह पर मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा जिससे शारीरिक दूरी बनी रह सके।

दूसरा चरण – इसके अलावा दूसरे फेज में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, शैक्षिक संस्थान भी खोले जायेंगे लेकिन वो राज्य सरकारों पर निर्भर होगा की वो खोलना चाहते है या नहीं है।

तीसरा चरण – तीसरे फेज में मेट्रो, अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल खोले जायेंगे।

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एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्रा करने की रोक हटेगी

फ़िलहाल लॉकडाउन की वजह से पुरे देश भर में सभी राज्य की सीमाये सील की हुई है। जिसमे कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं जा सकता है। 8 जून 2020 तक इस रोक को भी हटा दिया जायेगा। उसके बाद देश का कोई भी व्यक्ति देश में कही पर भी यात्रा कर सकता है जिसमे बहुत से ऐसे लोग भी है जो लॉकडाउन की वजह से किसी दूसरे राज्य में फस गए है।

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प्रतिबंध किस किस पर रहेगा ?

#1 लॉकडाउन में शादी – विवाह में 50 लोगो को एकत्रित होने की अनुमति दी गयी है इससे ज्यादा व्यक्ति को एकत्रित नहीं किया जायेगा व किसी की मृत्यु होने पर 20 लोग एकत्रित होने की अनुमति दी गयी है।

#2 पान, बीड़ी, गुटका, तंबाकू, सिगरेट को पुरे देश भर में प्रतिबंधित किया गया है जिसको अभी खोलने के अनुमति नहीं दी गयी है।

#3 गर्भवती महिलाओं व 65 वर्ष से अधिक के आयु के लोगो को और 10 साल से कम के बच्चे को जरूरी कार्य के बिना घर से बाहर निकलना मना है।

#4 इसके अलावा देश भर में शाम को 7 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा पहले की तरह।

#5 कंटेनमेंट एरिया में लॉकडाउन पहले की तरह सख्त रखा जायेगा उसमे किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी।

#6 अगर कोई गृहमंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार कोई व्यक्ति या महिला कानून का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ राज्य सरकार कानूनी करवाई करेगी जो पहले से राज्य सरकार कर रही है।

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देश के सभी दफ्तरों को खोलने के अनुमति लेकिन क्या है उसको खोलने के नियम व शर्ते ?

लॉकडाउन में सभी दफ्तरों को खोलने की अनुमति दे दी गयी है जिसमे सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से ध्यान रखना होगा व ज्यादा से ज्यादा काम वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा गया है और सभी दफ्तरों में छह फीट की दूरी बनाये रखना अनिवार्य है।

इसके अलावा सभी दफ्तरों में थर्मल स्क्रीनिंग, सैनेटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा साथ में दफ्तरों में काम करने वाले लोगो को गृहमंत्रालय के द्वारा सभी को सलाह दी गयी है। सभी लोग आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करके रखे ताकि आपको कोरोना वायरस से सबंधित कोई भी जानकारी आपको देता रहे जिससे आप सचेत रह सके।

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