PM Kisan Samman Nidhi Yojana | किसान क्रेडिट कार्ड योजना | पीएम किसान मानधन पेंशन योजना | किसान क्रेडिट कार्ड लोन योजना | Kisan Pension Yojana | Atal Pension Yojana Chart | ATY Scheme 2020
किसानों के लिए बड़ी खबर यह आ रही है की पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी अब किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अलावा केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गयी किसान पेंशन योजना का लाभ भी ले सकते है. जी हाँ यह खबर किसान भाइयों के लिए काफी फायदेमंद है. यदि आपने PM Kisan Samman Nidhi Yojana में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो आपको पीएम किसान मानधन पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है, न ही आपको अन्य डॉक्युमेंट्स (कागजात) की जरुरत होगी।
साथ ही प्रधानमंत्री किसान मानधन पेंशन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली प्रीमियम राशि का समायोजन भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि से सीधे बैंक खाते से कट जाएगा, और इस पेंशन योजना में जमा हो जाएगा. इस तरह यह पेंशन योजना किसानों को फ्री में प्राप्त हो जायेगी|
क्या है प्रधानमंत्री मानधन पेंशन योजना ?
पीएम किसान मानधन योजना एक पेंशन योजना है. यह योजना सिर्फ किसानों के लिए है, कहने का भाव किसान ही इस योजना का लाभ ले सकते है. इस योजना का उद्देश्य किसानों को सामाजिक और आर्थिक मजबूती प्रदान करना है.
इस योजना के अंतर्गत किसानों को मासिक और वार्षिक आधार पर कुछ प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है, और 60 वर्ष बाद किसान मासिक पेंशन पाने के हकदार हो जाते है. पेंशन के रूप में किसान को 3000 रूपए प्रतिमाह यानि सालाना किसान को पेंशन के रूप में 36000 रूपए मिलेंगे.
नोट: यदि आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ गए हैं तो, किसान मानधन पेंशन योजना के प्रीमियम का भुगतान किसान सम्मान निधि योजना में आयी राशि से वसूल कर लिया जाएगा.
पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें।
पीएम किसान मानधन योजना में कितना अंशदान करना होता है ?
इस योजना छोटे एवं सीमान्त कृषकों के लिए उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गयी है, कोई 18 से 40 वर्ष तक के छोटे एवं सीमान्त कृषक इस योजना से जुड़ सकते है. अगर 18 साल की उम्र में जुड़ते हैं तो मासिक अंशदान 55 रुपये या सालाना 660 रुपये होगा. वहीं अगर 40 की उम्र में जुड़ते हैं तो 200 रुपये महीना या 2400 रुपये सालाना योगदान करना होगा.
पीएम किसान पेंशन योजना के लिए पात्रता
- यह योजना छोटे एवं सीमान्त कृषकों के लिए शुरू की गयी है.
- 18 से 40 वर्ष तक का किसान इस योजना में आवेदन कर सकता है.
- 60 वर्ष बाद लाभार्थी को 3000 हजार रूपए मासिक पेंशन दी जायेगी।
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पीएम किसान पेंशन योजना के शर्तें एवं नियम
- योजना में शामिल हुए किसान की अगर मृत्यु हो जाती है, तो योजना का लाभ किसान की पत्नी को मिलेगा।
- यदि लाभार्थी अविवाहित है तो, योजना का लाभ नॉमिनी को मिलेगा.
- किसान की मृत्यु होने पर किसान की पत्नी या नॉमिनी को 1500 रूपए मासिक पेंशन दी जायेगी.
- अगर कोई किसान इस योजना को बीच में ही देता है, तो उसे अब तक की जमा की गई राशि सरकार की तरफ से लौटा दी जाएगी, इस योजना का पूर्ण संचालन एलआईसी द्वारा किया जाएगा।
प्रधामनंत्री किसान मानधन पेंशन योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज
- जो किसान, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहें है उन्हें किसी भी प्रकार के दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होगी. वे स्वतः ही इस योजना के अंतर्गत पैसे भरने का विकल्प चुन सकते हैं. साथ ही उन्हें मासिक प्रीमियम जमा कराने की आवश्यकता भी नहीं है, पैसे स्वतः ही उसके अकाउंट से काट लिए जाएंगे.
- लेकिन यदि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना से नहीं जुड़े हुए है तो आपको निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी.
- आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- वोटर आईडी
- खसरा खतौनी की कॉपी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पहचान पत्र
- बैंक पास
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पीएम किसान पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें ?
- जो किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हुए है वह डायरेक्ट ही इस योजना का विकल्प चुन सकते है.
- योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए किसान नजदीकी CSC Centre पर जाकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं।
- आवेदन करने के बाद आपको एक कार्ड दिया जाएगा, जिसमे पेंशन की समस्त जानकारी लिखी हुई होगी.
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