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मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2020 (MGPY) – ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

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बिहार सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रो के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए शुरू की मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना |

Bihar Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana 2020
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2020 (MGPY) – ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2020

बिहार सरकार के द्वारा एक नयी योजना शुरू की गयी है जिसका नाम है मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रो में निवास करने वाले लोगो वाहन खरीदने के लिए कुछ आर्थिक मदद दी जाएगी यानि वाहन खरीदने के लिए बिहार सरकार के द्वारा 50 % तक की सब्सिडी दी जाएगी ताकि ग्रामीण क्षेत्रो में निवास करने वाले लोग सस्ते दर पर वाहन खरीद सके जिससे वो अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकते है इससे फायदा ये भी होगा की राज्य में बेरोजगारी में कमी आएगी ।

इस योजना को बिहार के लोगो को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए शुरू की गयी है इस योजना के अंतर्गत पहले चरण में 42000 लोगो को लाभ दिया गया है इस योजना के अंतर्गत 3 पहिया वाहन या 4 पहिया वाहन खरीद सकते है जिसमे बिहार सरकार के द्वारा 50 % तक की सब्सिडी दी जाती है । 18मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का लाभ प्रदेश के बेरोजगार लोग जो अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति व अत्यंत पिछड़े वर्ग से आते है उन्ही बेरोजगार लोगो को इस योजना का लाभ दिया जायेगा लेकिन इस योजना का लाभ वो ही लोग उठा सकते है जिसकी उम्र 21 साल से ऊपर है जिसकी उम्र 21 वर्ष से कम होगी वो लोग इस योजना के अंतर्गत आवेदन नहीं कर सकते है ।

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योजना का नामBihar Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana
योजना का लांचसन 2018 में
योजना की शुरुआतबिहार के तत्कालिक मुख्यमंत्री नितीश कुमार जी द्वारा
योजना के लाभार्थीबिहार के ग्रामीण निम्न जाति के लोग
योजना में कुल बजट421 करोड़ रूपये
संबंधित विभागराज्य का मानव कल्याण विभाग एवं परिवहन निगम
योजना का प्रकारसब्सिडी योजना
अधिकारिक वेबसाइटhttp://transport.bih.nic.in/
सम्पर्क के लिए नंबर0612-2546449 या 0612-2222011 या 2222173
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Bihar Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana 2020

इस योजना को बिहार सरकार परिवहन निगम के द्वारा शुरू किया गया है जिसके अंतर्गत वाहन खरीदने पर आपको 50 % तक की सब्सिडी दी जाएगी । लेकिन इस योजना के अंतर्गत आप 3 पहिये व 4 पहिये वाला ही वाहन खरीद सकते है जिसमे 4 यात्री से लेकर 10 यात्री आराम से बैठा सके जिसके द्वारा वाहन मालिक को रोजगार मिलेगा जो खुद का ही रोजगार होगा जिसमे किसी के पास नौकरी करने की भी जरूरत नहीं होगी ।

इस योजना को बिहार सरकार के द्वारा र 27 सितंबर 2018 में शुरू किया गया था लेकिन बहुत कम लोगो को इस योजना के बारे में पता है इसलिए जो भी इस योजना के अंतर्गत वाहन खरीदना चाहता है तो वो इस योजना की ऑफिसियल पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है ।

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बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2020 का उद्देश्य:-

ग्रामीण क्षेत्रो में किसी भी प्रकार की व्यापार करने के लिए वाहन की जरूरत तो पड़ती है लेकिन गांवो में आज भी यात्रा करने के लिए वाहन प्राप्त मात्रा में मौजूद नहीं है जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रो में यात्रा करने के लिए कई समस्याओ का सामना करना पड़ता है । इसी को देखते हुए बिहार सरकार के परिवहन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना शुरू की गयी है

इस योजना के अंतर्गत वाहन खरीदने के लिए सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाएगी जिसके कारण वाहन बहुत ही सस्ती दर पर ग्रामीण क्षेत्रो के लोगो के लिए उपलब्ध करवाया जायेगा और ग्रामीण क्षेत्रो में प्राप्त मात्रा में वाहन उपलब्ध हो सकेगा जिससे ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार लोगो रोजगार भी मिलेगा ।

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का लाभ कौन कौन ले सकता है?

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का लाभ सिर्फ बिहार के स्थाई निवासी को दिया जायेगा ।

  • इस योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्रो में निवास करने वाले बेरोजगार लोग जो अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति ,अत्यंत पिछड़े वर्ग से आते है उन ही लोगो को इस योजना का लाभ दिया जायेगा ।
  • इस योजना के अंतर्गत नया वाहन खरीदने पर ही वित्तय सहायता दी जाएगी इसके अलावा अगर आप कोई पुराना वाहन खरीदते है तो आपको किसी भी तरह की वित्तय सहायता नहीं दी जायेगा ।

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मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत कितनी सब्सिडी दी जाएगी?

  • इस योजना के अंतर्गत बिहार के 8,405 ग्राम पंचायतों को लाभ दिया जायेगा जिसमे 42,025 लोगो को लाभ दिया जायेगा ।
  • इस योजना के अंतर्गत 3 पहिया व 4 पहिया वाला वाहन ही खरीद सकते है जिसमे बिहार सरकार के परिवहन विभाग के द्वारा 50 % सब्सिडी दी जाएगी ।

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लाभ:-

इस योजना के अंतर्गत उन ही लोगो को लाभ दिया जायेगा जो बिहार का स्थाई निवासी है ।

  • इस योजना के अंतर्गत 8,405 ग्राम पंचायतों को शामिल गया है जिसमे से 42,025 लोगो को लाभ दिया जायेगा जिसके अंतर्गत प्रत्येक पंचायत से 5 लोगो को सेलेक्ट किया जाएगा ।
  • मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत वाहन खरीदने के लिए सिर्फ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग ही आवेदन कर सकते है जो बेरोजगार है और जिनकी उम्र 21 वर्ष है 21 वर्ष से कम के लोग इस योजना के अंतर्गत आवेदन नहीं कर सकते है।
  • इस योजना के अंतर्गत आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 3 पहिया व 4 पहिया वाहन खरीद सकते है जिसमे बिहार परिवहन विभाग के द्वारा 50 % की सब्सिडी दी जाएगी ।
  • अगर कोई व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत वाहन खरीदना चाहता है तो उसके पास पहले से कोई 3 पहिया व 4 पहिया वाला वाहन नहीं होना चाहिए ।
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी के पास शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए ।

बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज:-

इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको इन सभी दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी ।

  • लाभार्थी का आधार कार्ड ।
  • ड्राइविंग लाइसेंस ।
  • आय प्रमाण पत्र ।
  • मूल निवास प्रमाण पत्र ।
  • शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र (मार्कशीट ) ।
  • पासपोर्ट साइज फोटो ।
  • जाति प्रमाण पत्र ।
  • मोबाइल नंबर ।

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2020 का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

  • इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको परिवहन विभाग के ऑफिसियल पोर्टल पर जाना होगा ।
  • इस पोर्टल के होमपेज पर आने के बाद आपको Apply Online का ऑप्शन दिखाई देगा आपको उस पर क्लीक करना है ।
  • उसके बाद आपको “Register if you don’t have an account” पर क्लीक करना होगा ।
  • उसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म ओपन हो जायेगा उसमे आपको पूछी गयी सभी जानकारी सावधानीपूर्वक भरनी होगी ।
  • फिर आपको “Register” पर क्लीक करना है उसके बाद आपको लॉगिन पेज पर आकर आपको अपना यूजर नाम व पासवर्ड व कैप्चर कोड भरके “Sumbit” पर क्लीक करना है ।
  • इस तरह से आप मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2020 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते है ।

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